क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब यूजर्स को बिल भुगतान में अतिरिक्त समय मिलेगा और लेट फीस के बोझ में भी कमी आएगी। इस बदलाव को ग्राहकों के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है।
3 दिन का ग्रेस पीरियड, देर से भुगतान पर राहत
RBI के नए नियमों के अनुसार अब क्रेडिट कार्ड बिल की तय तारीख निकलने के बाद तुरंत पेनल्टी नहीं लगेगी। ग्राहकों को 3 दिन का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें वे बिना किसी जुर्माने के भुगतान कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बिल की ड्यू डेट 5 तारीख है, तो ग्राहक 8 तारीख तक भुगतान कर सकते हैं और उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
लेट फीस अब केवल बकाया राशि पर
नए नियमों में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब लेट फीस पूरी बिल राशि पर नहीं, बल्कि केवल बकाया (Outstanding) राशि पर ही लगेगी। इससे ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। हालांकि, ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी भुगतान न करने पर इसे डिफॉल्ट माना जाएगा, जिसका असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है।
क्रेडिट स्कोर पर रहेगा ध्यान जरूरी
भले ही 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया हो, लेकिन समय पर भुगतान न करने की स्थिति में ग्राहक का क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सलाह दी जा रही है कि यूजर्स तय तारीख के आसपास ही भुगतान करने की आदत बनाए रखें।
आपदा प्रभावित लोगों को भी राहत
RBI ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्राहकों के लिए भी राहत का प्रावधान किया है। अब ऐसे मामलों में बैंक स्वयं आगे बढ़कर राहत दे सकेंगे और इसके लिए ग्राहकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
कब से लागू होंगे नए नियम
क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जाएंगे। वहीं, प्राकृतिक आपदा से जुड़े राहत प्रावधान 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।
ग्राहकों को बड़ी राहत की उम्मीद
इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि भुगतान प्रक्रिया भी अधिक आसान और लचीली बनेगी।
